नैनीताल हल्द्वानी रोड : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल-हल्द्वानी सड़क की खराब स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें सड़क की खराब हालत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी।
सड़क की स्थिति पर कोर्ट की नाराजगी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नैनीताल-हल्द्वानी मार्ग पर कई जगहों पर क्रैश बैरियर क्षतिग्रस्त हैं और सड़क की स्थिति भी खराब है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह मार्ग पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है।
प्रशासन को दिए सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़क मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही संबंधित विभागों को कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो और सड़क रखरखाव के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए।
पर्यटन और स्थानीय लोगों पर असर
नैनीताल-हल्द्वानी मार्ग राज्य के प्रमुख पर्यटन मार्गों में से एक है। इस सड़क की खराब हालत के कारण पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे पर्यटन पर भी असर पड़ सकता था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह आदेश राहत देने वाला माना जा रहा है।
Quote Section
एक अधिकारी ने बताया,
“कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे और सड़क को सुरक्षित बनाया जाएगा।”
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Conclusion
नैनीताल-हल्द्वानी सड़क मरम्मत को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती ने प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि निर्धारित 15 दिनों में काम पूरा होता है या नहीं। इस फैसले से सड़क सुरक्षा और पर्यटन दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।