Uttarakhand News: Uttrakhand New Land Law: उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी राज्यों के लोग, नए साल पर सीएम धामी का बड़ा फैसला
उत्तराखंड समाचार: उत्तराखंड में राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से ज़मीन ख़रीदने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह निर्णय एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशहित और जनहित में निर्णय लिया गया है कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से ज़मीन ख़रीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे।”
पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भूमि खरीद के पूर्व ख़रीददार की पृष्ठभूमि की पुष्टि के बाद ही इसे अनुमति देने के निर्देश दिए थे। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि भू-कानून समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर बड़े पैम्बर में जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों से राय ली जाए।
उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार, उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पहले अचल संपत्ति के धारक नहीं होने वाले व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति देने का प्रावधान है।
भू-कानून के लिए समिति का गठन
वर्तमान में उत्तराखंड के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने तेजी से मसौदा बनाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं और सरकार राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप सर्वोपरि कार्रवाई करेगी, सरकार उस दिशा में निरंतर कार्य करेगी।
उत्तराखंड सरकार ने इस निर्णय को उत्तराखंड में कठिन भू-कानून और मूल निवास संबंधित मुद्दों पर लोगों के आंदोलन के दौरान लिया है, और इस समय में 1950 की कटौती तारीख की मांग की जा रही है।