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Uttarakhand News: परिवहन निगम की सेवाओं पर छह माहों तक हड़ताल प्रतिबंधित : आगामी छह माह तक परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मानते हुए यहां हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने परिवहन निगम में आगामी छह माहों के लिए एस्मा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके संबंध में बृहस्पतिवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने एक आदेश जारी किया है। पहले से ही परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्ति) (एस्मा) लागू हो रहा है। इसकी अवधि अब समाप्त हो रही थी।

 

इसलिए, सरकार ने एस्मा की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के मुताबिक, आगामी छह माहों तक परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मानते हुए यहां हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हाल ही में हुई मोटर दुर्घटना के कारण रोडवेज बसों का संचालन भी दो दिनों के लिए प्रभावित हुआ था, जिसका यह निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की गई?

2000 में, जब उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया, तब नए उत्तराखंड राज्य ने आपने राज्य परिवहन निगम की आवश्यकता को महसूस किया। इसलिए, 30 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड परिवहन निगम को स्थापित किया गया, सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत।

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